◆नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व छेड़खानी के दोषी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष कठोर कारावास व ₹10,000/- अर्थदंड से किया गया दंडित
◆वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन, पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा
गौरतलब है कि दिनांक 15.12.2020 को थाना ऊंज क्षेत्र अंतर्गत आवेदक की नाबालिग पुत्री को आरोपी युवक द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मुअसं -124/2020 धारा-363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में दर्ज हुआ था, जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन व त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।
फिलहाल डॉ. अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बंधित अपराध के दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा. न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु प्रयास जारी है, जिसके तहत स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, डॉ0 अश्वनी कुमार मिश्र की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-22.03.2023 को मा. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कोर्ट संख्या-01 जनपद भदोही द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त विजय कुमार गौतम पुत्र धाने उर्फ लक्ष्मण निवासी कलापुर थाना ऊंज जनपद भदोही को धारा- 354 (क) भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट के अपराध में 03 वर्ष कठोर कारावास व ₹10 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया।