कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या जहां फिर से 100 करने का फैसला किया है, वहीं कई अन्य सावधानी बरतनें हेतु शादी-समारोहों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी. लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी. नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे. इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा. शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा. कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। बैंड-बाजे पर रोक फिलहाल समीक्षात्मक रोक नहीं है।
नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में पहले से पाबंदी शादी-समारोह में लोगों की सीमित संख्या को लेकर नए नियम को शुरुआत में नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में लागू किया गया. फिलहाल, मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा करके लागू करने के लिए कहा है. महत्वपूर्ण जिलों में समीक्षा बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा.
लखनऊ जिले में भी जिलाधिकारी नई गाइडलाइन लागू करने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे. नोएडा-ग़ाज़ियाबाद से सटे दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के मामलों के चलते यह नियम पहले ही लागू किया जा चुका है. कहा गया है कि प्रदेश में जहां भी हालात गम्भीर हैं, वहां इन नियमों को लागू किया जा सकता है।

