कंटेंनमेंट जोन – १५ जुलाई तक ‘२४ घंटे’ लाॅकडाऊन, घर से निकलने के पहले, पढ़िए..यह खबर

मुंबई और आसपास के इलाके में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। लोग मिली छूट का नाजायज फायदा उठाकर सड़कों पर भीड़ बढ़ा रहे हैं जिससे ये संकट बढ़ रहा है। इसलिए मुंबई पुलिस ने एक बार फिर सख्ती बरतते हुए लोगों को घरों से अनावश्यक बाहर निकलने से मना किया है। इसके साथ ही १५ दिनों के लिए दिन में धारा १४४ और रात में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा समय में सबसे अधिक कोरोना के मामले मुंबई शहर में हैं। मुंबई पुलिस ने एक बार फिर अपनी गाइडलाइन में बदलाव करते हुए पूरे शहर में धारा-१४४ को लागू कर दिया है। यानी आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शहर में रात ९ बजे से  सुबह ५ बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। मुंबई पुलिस की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक इस कर्फ्यू को १ जुलाई की रात से १५ जुलाई, २०२० तक लागू किया गया है। यह ऑर्डर कंटेंनमेंट जोन के लिए २४ घंटे मान्य रहेगा, इस जोन में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। इस ऑर्डर में बताया गया है कि सार्वजनिक जगहों या धार्मिक जगहों में भीड़ लगाने की पूरी तरह मनाही है।

इन सेवाएं की है अनुमति – राशन, दूध एवं सब्जियों की सप्लाई, अस्पताल, दवाइयां, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विसेज, बिजली, तेल एवं एनर्जी, बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, आईटी सर्विसेज, मीडिया, पोर्ट, खाने की होम डिलीवरी, ई कॉमर्स, पानी सेवा, इन सभी सर्विसेज में इस्तेमाल किए गए वाहनों को छूट दी गई है।

खबर या प्रतिक्रिया ‘सशक्त समाज न्यूज’ पर सिर्फ EMAIL भेजिये, 9892746387 पर संपर्क भी कर सकते हैं…

Leave a Reply

Discover more from सशक्त समाज न्यूज़

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading