इंटरनेट का झटका – राज्य सरकार को नोटिस जारी, पीआईएल पर ३ जनवरी को उच्च न्यायालय में सुनवाई..

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिकादायर करने का आदेश दे दिया है। याचिका पर 3 जनवरी को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के वकीलों ने चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की कोर्ट में इस मामले को उठाया था। कहा गया कि अचानक इंटरनेट सेवाएं बंद करने से न्यायिक कार्य में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।

वकीलों ने कहा कि इंटरनेट बंद होने से कोर्ट के फैसले न तो अपलोड हो पा रहे हैं न ही डाउनलोड। इसी तरह कोर्ट का प्रकाशन भी नहीं हो पा रहा है। पूरा जूडिशल सिस्टम ही पैरालाइज्ड हो गया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में इंटरनेट के बिना जीवन असंभव-सा हो गया है। ऐसे में यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही मामले को जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत कर 3 जनवरी को सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है।

प्रेस विज्ञप्ति, प्रतिक्रिया sashaktsamaaj@gmail.com पर भेजिये, हिंदी Text टाईप किया हुआ आमंत्रित….

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