उत्तर प्रदेश में पुलिसिया कार्यवाही भले ही निष्ठावान हो लेकिन खाकी वर्दी अहंकार या फिर नोटों की हरियाली से लथपथ रही है. ऐसे में दर्ज होने वाले बेदम एफआईआर और लचर विवेचना की पोल भी कभी-कभार खुल ही जाती है. एक ऐसा ही मामला भदोही जनपद से समक्ष है. जहां 7 पुलिसकर्मियों के निलंबित होने व 5 पुलिसकर्मियों खिलाफ अभियोग पंजीकृत होने की खबर जारी हुई है।
भदोही जनपद पुलिस के सोशल मीडिया सेल प्रभारी निरीक्षक के हवाले से इस मामले की विधिवत जानकारी भी प्रेस विज्ञप्ति द्वारा मीडिया को जारी की गई है. उक्त प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अनुराग दर्शन अपर पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल जनपद वाराणसी की जांच आख्या के आधार पर दिनांक 02.01.2021 को थाना कोईरौना के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार राय, उप निरीक्षक रामाशीष,आरक्षी रविंद्र कुमार, आरक्षी प्रदीप कुमार तथा आरक्षी विष्णु सरोज (थाना कोईरौना) जनपद भदोही को झूठा अभियोग पंजीकृत कराने के कारण इनके विरुद्ध मुअसं. 01/2021 धारा 167,182,220, भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है. इसी के साथ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है व उप निरीक्षक आद्या प्रसाद यादव तथा उप निरीक्षक नेमतुल्लाह खां को विवेचना में लापरवाही, शिथिलता, तथा उदासीनता बरतने तथा अभियोग पंजीकरण के बाद सही तथ्य को जानने के लिए कोई साक्ष्य संकलन न करने के कारण निलंबित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.07.2020 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोइरौना संजय कुमार राय के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक राम आशीष मय हमराही पुलिस आरक्षी रविंद्र कुमार, आरक्षी प्रदीप कुमार तथा आरक्षी विष्णु सरोज द्वारा 40 बंधुआ मजदूर को अवमुक्त कराया गया। तथा ट्रक चालक का चालान कर ट्रक नंबर MH 15 GV 6324 को सीज करते हुए ट्रक चालक के विरुद्ध थाना कोईरौना पर मुअसं 101/2020 धारा 370(5) भादवि का अभियोग झूठे तथ्यों के आधार पर पंजीकृत कराया गया था. जिसकी विवेचना उप निरीक्षक आद्या प्रसाद यादव तथा उप निरीक्षक नेमतुल्लाह खान द्वारा की गई थी।
विवेचना में विवेचकों द्वारा सही तथ्यों को उजागर न करते हुए वादी मुकदमा के पक्ष में लापरवाही पूर्ण विवेचना की गई. जिसके कारण दोनों उप निरीक्षकों को निलंबित कर उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच की कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करने के कारण उप निरीक्षक रामाशीष, आरक्षी रविंद्र कुमार आरक्षी विष्णु सरोज आरक्षी प्रदीप कुमार व गलत पर्यवेक्षण के कारण तत्कालीन थाना प्रभारी संजय कुमार राय के विरुद्ध मुअसं 01/2021 धारा 167,182,220 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है।



