एमएलसी ‘माँ’ की जमानत – स्पेशल कोर्ट ‘एमपी एमएलए’ से मिला यह निर्देश, फिर भदोही लौटीं बेटियां…

उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र जहां चित्रकूट जेल में हैं, वहीं उनकी पत्नी एमएलसी रामलली को गैर जमानती वारंट लेकर पुलिस तलाश रही है. ऐसी स्थिति में इनकी बेटियां जमानत करवाने के लिए कोर्ट दर कोर्ट दस्तक दे रही हैं. फिलहाल एमएलसी ‘माँ’ जमानत के लिए स्पेशल कोर्ट ‘एमपी एमएलए’ सेे पहुंची बेटियों को राहत नहीं मिली लेकिन न्याय के लिए उन्हें भदोही न्यायालय की ओर लौटने का निर्देश जरूर मिला. जगजाहिर है कि विधायक की दो बेटियां इस मामले के बाद से मोर्चे पर डटी हैं. जहां सीमा मिश्रा गर्भवती भाभी व बच्चों के देखभाल सहित पारिवारिक समस्याओं के निराकरण में जुटी हैं, तो वहीं एडवोकेट रीमा पांडेय न्याय के लिए कोर्ट सहित शासनिक-प्रशासनिक विभाग के चक्कर काॅट रही हैं।

गौरतलब है कि प्रकरण जिला भदोही के गोपीगंज थाने का है, जहां विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी एमएलसी रामलली और उनके पुत्र विष्णु मिश्र के खिलाफ गोपीगंज थाने में आपराधिक मुकदमा दर्ज है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुुुुताबिक रामलली मिश्रा की ओर से अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी। जमानत याचिका में  कहा गया कि उनकी अग्रिम जमानत अर्जी जनपद भदोही के जिला सत्र न्यायालय ने क्षेत्राधिकार ना होने के कारण खारिज कर दिया है। जिसके बाद विशेष न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वह एमएलसी हैं लिहाजा जमानत याचिका पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार कोर्ट को है।

अभियोजन की ओर से अग्रिम जमानत याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई का क्षेत्राधिकार स्पेशल कोर्ट को नहीं है और इसे खारिज किया जाए. स्पेशल कोर्ट ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के आधार पर खारिज कर दिया….कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय का गठन एमपी एमएलए के लंबित आपराधिक मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए हुआ है। न्यायालय को अंतरिम जमानत वा रिमांड की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है और इस प्रकरण में अभी आरोपपत्र भी दाखिल नहीं है।

इसका क्षेत्राधिकार घटना स्थल और जहां मुकदमा दर्ज किया गया है उस थाने के क्षेत्राधिकार वाले कोर्ट को है। लिहाजा इस जमानत प्रार्थना पत्र को जिला सत्र न्यायालय भदोही में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ बालमुकुंद ने विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह गोपाल जी और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
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