16 साल की लड़की से ज्यादती करने के आरोपी को जिला व सत्र न्यायालय ने बुधवार को 20 साल की सजा सुनाई। आरोपी नाबालिग को इंदौर से अगवाकर मुंबई, पुणे और फिर खरगोन लेकर गया। चार दिन ज्यादती के बाद उसे इंदौर छोड़कर भाग गया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी करीब दो साल से जेल में ही है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्राणेशकुमार प्राण की कोर्ट में यह मामला बुधवार को सुनवाई के लिए लगा था। पुलिस की ओर शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने पैरवी की थी। आरोपी निसार पिता अशफाक खान पर ज्यादती व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। 16 साल की लड़की को अगवाकर ज्यादती की थी। युवती को मुंबई और पुणे में होटल मेंं रखा था। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उसे 20 साल जेल की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया। आरोपी इस अपराध से पहले भी दो लड़कियों के साथ हरकत कर चुका था।


