एससी/एसटी एक्ट – भदोही में ‘पाठक बंधूओं’ को सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माना

 स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, अनील कुमार शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-09.05.2023 को मा. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ज्ञानपुर, जनपद भदोही द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-147/2016 में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने के दोषी तीन अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व 27,000/- रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया, जिसमें तरुण पाठक पुत्र धनीशंकर पाठक तथा कैलाश व रमेश पाठक पुत्रगण स्व. भाष्कर पाठक (निवासीगण ग्राम अमवांखुर्द थाना चौरी जनपद भदोही) का समावेश है। 

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में मा0 न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों को सूचीबद्ध कर दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
यह था मामलादिनांक-05.06.2016 को थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमवां खुर्द निवासी वादी मुकदमा द्वारा खेत की सिंचाई करने के दौरान विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने की घटना के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसके तहत मुअसं-50/2016 धारा-307,323,504, 506,285 भादवि व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट में पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा. न्यायालय प्रेषित किया गया था। 

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